मोख्तारनामा
यदि किसी भूमि को भूमिदाता अपने मोख्तार मुंसी मेनेजर या नोकर चाकर या देखे-रेख करने वाले के नाम से कर दे है तो उसे मुख्तारनामा के नाम से जाना जाता है | जैसे की पहले किसी व्यक्ति के नाम से जमीन गाँव में रहता था लेकिन वह व्यक्ति गाँव में नहीं रहता था तो अपने जमीन को देख- रेख के लिए मुंसी मेनेजर रखते थे तो उसी के नाम से मोख्तारनामा बनवा कर दे देते थे |
जिस व्यक्ति का जमीन था अगर उसने मोख्तारनामा अपने मुंसी या मेनेजर के नाम से वनबा कर दे दिया है | और उनका मुंसी मेनेजर उनके साथ छल करते है | तो वे अपने नाम के भूमि को जिस मुंसी मैनेज के नाम से मोख्तारनामा करायी है उसे रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा रद्द (केंसिल) करवा सकते है | और मोख्तारनामा समय वाध्यता के साथ बनया जाता है जैसे भूमि वाले व्यक्ति अगर अपने मुंसी मेनेजर को या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से मोख्तारनामा बनवाते है तो उसमे समय वाध्यता रहता है जैसे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष इत्यादि के आधार पर देते है |
मोख्तारनामा वाले भूमि को विक्री नहीं किया जा सकता है |
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